CORONA effect on GST Returns and Compliances
GST-Retuns
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व्यवसाय जिनका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से कम है, को कोई ब्याज, देर-शुल्क और जुर्माना नहीं देना होगा । लेकिन बड़े करदाताओं, जिनका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है को नियत तारीख (प्रति वर्ष 18 प्रतिशत की वर्तमान दर के विपरीत) से 9 प्रति वर्ष की कम दर पर ब्याज देना होगा लेकिन देर-शुल्क और जुर्माना नहीं देना होगा ।
बड़े करदाताओं, जिनका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, को GST का भुगतान करने और रिटर्न दाखिल करने के लिए extension का लाभ उठाने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि उन्हें नियत तारीख से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज का भुगतान करना होगा।
बड़े कर देनदारियों वाले व्यवसायों के लिए, तीन महीने तक कर भुगतान में देरी का मतलब होगा कि एक बड़ा ब्याज का भुगतान, और इसलिए उन करदाताओं, जिनके पास पर्याप्त नकदी है, उन्हें समय पर करों का भुगतान करने और रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी जाती है।
Composition
Scheme Opting Date
कंपोजीशन Scheme चुनने की तारीख को 30 जून 2020
तक बढ़ा दी गई है।
Annual Return Filing Data
वित्तीय वर्ष 2018-2019 के वार्षिक
रिटर्न भरने की तारीख, जो 31 मार्च 2020 को है, जून 2020 के अंतिम सप्ताह तक बढ़ा दी
गई है।
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