Relaxation by MCA to Defaulting Companies and LLPs


परिचय:

विश्व अर्थव्यवस्थाओं को CORONA संकटों का सामना करने के साथ,  दुनिया भर की सरकारें व्यवसायों के लाभ के लिए अपने मौजूदा कानूनों में सुधार और संशोधन कर रही हैं।
Ministry of Corporate Affairs (MCA) भी कंपनियों और LLP को राहत देने के लिए विभिन्न compliances में रियायत देने के लिये आगे  आया है।
इसके लिये  MCA ने 30 मार्च 2020 को दो  योजनाएं शुरू कीं-
(i)                  Company Fresh Start Scheme, 2020; और
(ii)                 LLP Settlement Scheme, 2020

 दोनों योजनाओं को किसी भी Filing Default  को सही करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है
दोनों योजनाओं का उद्देश्य योजनाओं की अवधि के दौरान (अर्थात: 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक)  RoC  के साथ कंपनियों या LLP द्वारा अतिरिक्त फाइलिंग शुल्क के भुगतान के लिए एकमुश्त छूट प्रदान करना है|

LLP Settlement Scheme, 2020

एलएलपी सेटलमेंट स्कीम 2020, 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होने के बाद, सभी Defaulting LLP  को अपने Default returns  को  file  करने का एक बार अंतिम  मौका है। इस अवसर को  बेकार न करें और अपने LLP  के सभी Default Returns  जैसे कि Form-3, Form-4, Form-11 और Form-8. को फाइल करें। बिना किसी अतिरिक्त शुल्क और जुर्माना के अपने LLP  के सभी पुराने और Default Returns  को दर्ज करने का यह एक सुनहरा अवसर है।

Company Fresh Start Scheme, 2020:

 Applicability of CFSS 2020 :

कोई भी "Defaulting Comapany" (कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य पिछले अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई भी कंपनी, जिसने  RoC के साथ अपने किसी भी Statement, Return आदि को दाखिल करने में चूक की है  CFSS,2020 के अवधि के दौरान (अर्थात: 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक)  फॉर्म दाखिल कर सकते हैं, वो भी  बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के।

 CFSS, 2020 निम्न कंपनियों पर लागू नहीं होगा:

(i)   कोई भी कंपनी जिसके खिलाफ Section 248 के तहत नोटिस जारी किया गया है।,
(ii)  यदि कंपनी द्वारा पहले से ही RoC से अपना नाम हटाने के लिए आवेदन किया गया है।
(iii) वे कंपनियां जो पहले किसी Scheme द्वारा amalgamate हो चुकी हैं।
(iv) Vanishing Companies (वे कंपनियां जो पूंजी जुटाने के बाद Statement File करना बंद कर देती हैं, और उनके पंजीकृत कार्यालय या निदेशकों के ठिकाने का पता नहीं चलता है)।
(v) वे कंपनियां जो पहले ही सेक्शन 455 के तहत आवेदन कर चुकी हैं।   तथा
(vi) यह Scheme इन forms पर लागू नहीं होगा - Form SH-7, CHG-1, CHG-4, CHG-8,  CHG-9.

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