Relaxation by MCA to Defaulting Companies and LLPs
परिचय:
विश्व अर्थव्यवस्थाओं को CORONA
संकटों का सामना
करने के साथ,
दुनिया
भर की सरकारें
व्यवसायों के लाभ
के लिए अपने
मौजूदा कानूनों में सुधार
और संशोधन कर
रही हैं।
Ministry of
Corporate Affairs (MCA) भी
कंपनियों और LLP को राहत
देने के लिए
विभिन्न compliances में रियायत देने के लिये आगे आया
है।
इसके लिये MCA ने
30 मार्च 2020 को दो
योजनाएं
शुरू कीं-
(i)
Company
Fresh Start Scheme, 2020; और
(ii)
LLP Settlement Scheme, 2020
दोनों योजनाओं को
किसी भी Filing Default
को
सही करने के लिए अवसर प्रदान
करने के लिए
तैयार किया गया
है |
दोनों योजनाओं
का उद्देश्य योजनाओं की अवधि
के दौरान (अर्थात: 1 अप्रैल
2020 से 30 सितंबर 2020 तक) RoC के
साथ कंपनियों या
LLP द्वारा अतिरिक्त फाइलिंग शुल्क
के भुगतान के
लिए एकमुश्त छूट
प्रदान करना है|
LLP Settlement Scheme, 2020
एलएलपी सेटलमेंट स्कीम 2020, 1 अप्रैल
2020 से प्रभावी होने के
बाद, सभी Defaulting
LLP को अपने
Default returns को file
करने
का एक बार अंतिम
मौका
है। इस अवसर
को बेकार
न करें और अपने
LLP के
सभी Default Returns जैसे
कि Form-3, Form-4,
Form-11 और Form-8. को फाइल
करें। बिना किसी
अतिरिक्त शुल्क और जुर्माना के
अपने LLP के सभी
पुराने और Default
Returns को दर्ज
करने का यह
एक सुनहरा अवसर
है।
Company Fresh Start Scheme, 2020:
Applicability of CFSS 2020 :
कोई भी "Defaulting Comapany" (कंपनी अधिनियम,
2013 या किसी अन्य
पिछले अधिनियम के
तहत पंजीकृत कोई
भी कंपनी, जिसने
RoC
के साथ अपने
किसी भी Statement,
Return आदि को
दाखिल करने में
चूक की है
CFSS,2020
के अवधि के दौरान (अर्थात: 1 अप्रैल
2020 से 30 सितंबर 2020 तक) फॉर्म दाखिल कर
सकते हैं, वो भी बिना
किसी अतिरिक्त शुल्क
के भुगतान के।
CFSS, 2020 निम्न कंपनियों पर लागू नहीं होगा:
(i) कोई
भी कंपनी जिसके
खिलाफ Section 248 के तहत नोटिस जारी किया गया है।,
(ii) यदि कंपनी
द्वारा पहले से ही RoC से अपना नाम हटाने के लिए आवेदन किया गया है।
(iii) वे कंपनियां
जो पहले किसी Scheme द्वारा amalgamate हो चुकी हैं।
(iv) Vanishing
Companies (वे कंपनियां
जो
पूंजी
जुटाने
के
बाद
Statement File करना
बंद
कर
देती
हैं,
और
उनके
पंजीकृत
कार्यालय
या
निदेशकों
के
ठिकाने
का
पता
नहीं
चलता
है)।
(v) वे कंपनियां जो
पहले ही सेक्शन 455 के तहत आवेदन कर चुकी हैं। तथा
(vi) यह
Scheme इन forms पर लागू
नहीं होगा - Form SH-7,
CHG-1, CHG-4, CHG-8, CHG-9.
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